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विवेक मालवीय – *राजगढ़ डीपीसी आरके यादव RTO के सहयोग से स्कूल वाहनों पर करेंगे कार्रवाई*

*बच्चों की सुरक्षा को लेकर पालक चिंतित*

*स्कूल वाहनों में जीपीएस अग्निशमन फास्ट बॉक्स और हेल्पलाइन नंबर के साथ चालक और हेल्पर को ड्रेस में होना अनिवार्य है*

*सभी स्कूल वाहनों का rto परमिट फिटनेस बीमा और बच्चों की सुरक्षा संबंधित उपकरण के साथ सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है*

*प्राइवेट स्कूलो के वाहनों पर जांच उपरांत गलत पाए जाने पर हो सकती है कार्रवाई*

*राजगढ़ जिले के अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के वाहनों पर गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई*

*स्कूल वाहनों के संबंध में बात करने पर डीपीसी आरके यादव ने बताया की राजगढ़ आरटीओ के सहयोग से स्कूलों में लगे सभी छोटे बड़े वाहनों की फिटनेस बीमा और परमिट ड्राइविंग लाइसेंस जीपीएस अग्निशमन यंत्र फास्ट बॉक्स संबंधी जानकारी एकत्रित कर सभी वाहनों की जांच की जाएगी जांच में गलत पाए जाने पर नियम अनुसार कार्रवाई कर संबंधित स्कूल संचालक को नोटिस जारी किया जाएगा*

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